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अनफिट परिचालक से रूट पर ड्यूटी कराने के आदेश पर रोक




राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर अनफिट हुए रोडवेज परिचालक से लाइट ड्यूटी के बजाए रूट पर काम कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में रोडवेज एमडी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को करौली बस स्टैंड पर बुकिंग की लाइट ड्यूटी दी गई थी। वहीं हाल ही में याचिकाकर्ता का ड्यूटी से जाते समय एक्सीडेंट हो गया था। उसने मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र बनवाकर रोडवेज प्रशासन को पेश किया। इसके बावजूद भी मुख्य प्रबंधक ने उसकी बस स्टैंड से ड्यूटी हटाकर रूट पर लगा दी।

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