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कृषि विभाग : उर्वरक टैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, कड़ी कार्रवाई के निर्देश

श्रीगंगानगर जिले में यूरिया एवं डीएपी उर्वरकों की टैगिंग को लेकर नई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत अब किसी भी उत्पाद के साथ अन्य किसी भी प्रकार की टैगिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। यदि कोई विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कृषि अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षकों को जिले के अधिकृत उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों व भंडारगृहों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कृषि आयुक्तालय ने यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने और कृषकों को समय पर उचित उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया है। 

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