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जिला कलक्टर ने जारी किए प्रतिबंधित दवाओं को लेकर निर्देश

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय श्रीगंगानगर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले में कुछ दवाइयों पर प्रतिबंध के निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों में कहा गया है कि जो एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के रूप में परिभाषित नहीं हैं, उन दवाइयों  को टेबलेट या इन्जेक्शन के रूप में लोग नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय भाषा में इन्हें सिग्नेचर, जोंडयार, हरा तोता, संती, हरे कैप्सूल और नीला फोर्ड आदि हैं। 

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