श्रीगंगानगर जिला प्रमुख चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक
राजस्थान उच्च न्यायालय के अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने श्रीगंगानगर जि़ला परिषद के वार्ड 22 से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रमुख के पद के लिए 10 जून 2025 को प्रस्तावित चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र थानवी व देवी सिंह राठौड़ ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जिला परिषद श्रीगंगानगर के वार्ड 22 का निवासी है। वार्ड 22 से पूर्व निर्वाचित सदस्य ममता के इस्तीफे के बाद यहां कोई उपचुनाव नहीं कराया गया, जिससे वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में वार्ड 22 प्रतिनिधित्व से वंचित रह गया है। वहीं वार्ड 16 की सीट भी रिक्त थी, परंतु वहां 8 जून 2025 को उपचुनाव करवा लिया गया।
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