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प्रॉपर्टी खरीद में नहीं होगा 2 लाख से ज्यादा का नकद लेनदेन

संपत्ति की खरीद-फरोख्त में कैश लेन-देन न्यूनतम हो, इसके लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के वित्त विभाग ने सभी रजिस्ट्री कार्यालय में एक पत्र जारी किया है। इसमें निर्देश दिए हैं कि आयकर अधिनियम के तहत 2 लाख रुपए से अधिक नकद लेनदेन पर रोक लगनी चाहिए। इसे संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया में ब्लैकमनी समाप्त करने की दिशा में कदम माना जा रहा है। इस निर्णय से एक बार प्रदेश में रजिस्ट्री में कमी होने की संभावना है। नए फरमान से जितनी भी रजिस्ट्री या संपत्ति का हस्तांतरण होगा, उनमें ब्लैकमनी का ट्रांजेक्शन नहीं हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

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