अवैध अफीम बरामद होने पर तस्कर को 10 वर्ष कठोर कैद,एक लाख रुपए का जुर्माना
हनुमानगढ़ जिले में संगरिया में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलवंतसिंह भारी की अदालत ने सोमवार को 4 किलो से अधिक मात्रा में अवैध अफीम बरामद होने के आरोपी तस्कर को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरुलाल मान ने बताया कि 27 मई 2017 को संगरिया थाना के तत्कालीन प्रभारी मोहरसिंह पूनिया ने भगतपुरा मार्ग पर अहमद नवाज उर्फ चिडिय़ा को गिरफ्तार किया था।
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