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राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान एलएलबी के छात्र को फटकार लगाई। कोर्ट ने छात्र की अपील को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट से तथ्य छुपाना न्यायिक प्रक्रिया के साथ धोखे के समान है।
अदालत ने कहा कि किसी भी मामले में न्यायालय से तथ्यों और जानकारी को छुपाना कोर्ट को गुमराह करने के बराबर है। इसे न्यायालय के साथ धोखाधड़ी के रूप में देखा जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह याचिकाकर्ता का 'हाइड एंड सीकÓ (छुपम-छुपाई) जैसा व्यवहार था।

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