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अवैध नशीली गोलियों के आरोपी को 20 वर्ष की कैद, एक लाख जुर्माना

श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय भोजक ने अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने का दोष साबित होने पर एक मंदिर के बुजुर्ग सेवादार को 20 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का अर्थ दंडित लगाया।
विशिष्ट लोक अभयोजक विजेंद्र घिंटाला ने बताया कि सदर थाना में 15 सितंबर 2022 को सब इंस्पेक्टर रामभज ने पुलिसकर्मियों के साथ गश्त के दौरान एक बुजुर्ग जगमोहन सिंह उर्फ जग्गा रामदासिया को 1240 गोलियां के साथ गिरफ्तार किया था।

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