हिरासत में कैदी की मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच झगड़े में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपनी हिरासत में कैदियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करे। जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को मृतक जावेद के परिजनों को 3 लाख रुपयए का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

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