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राजस्थान: संपत्ति विवाद में गिरफ्तारी से पहले अब एसपी की मंजूरी जरूरी


लेन-देन और अचल संपत्ति के मामलों में असल दस्तावेज की जब्ती और आरोपी की गिरफ्तारी से पहले अब पुलिस अधीक्षक की अनुमति लेनी होगी। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने इस संबंध में प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किया है।
आदेश में स्पष्ट है कि आर्थिक और अचल संपत्ति के मामलों में विवादित राशि होल्ड करानी है। खाताधारक का पूरा खाता फ्रीज नहीं कराना होगा। पुलिस की इस व्यवस्था से पीडि़त के साथ-साथ पुलिस को भी आसानी होगी।

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