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पासपोर्ट आवेदन के लिए पत्नी को पति की अनुमति की आवश्यकता नहीं : मद्रास हाईकोर्ट

पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता आवश्यक नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की प्रथा एक ऐसे समाज के लिए अच्छी नहीं है, जो महिलाओं की मुक्ति की ओर बढ़ रहा है।  अदालत एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पासपोर्ट कार्यालय को उसके पासपोर्ट आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि महिला शादी के बाद अपनी पहचान नहीं खोती है और अपने पति की अनुमति या हस्ताक्षर के बिना पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकती है।   

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