विचारधारा के चलते किसी को जेल में नहीं डाल सकते
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसी को विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक नेता की हत्या के आरोपी को जमानत देते हुए की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम यह चलन देख रहे हैं। किसी ने एक खास विचारधारा अपना ली, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। साल 2022 में केरल के पलक्कड़ जिले में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या हुई थी। इस मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की केरल यूनिट के तब के महासचिव अब्दुल साथर को आरोपी बनाया गया है।
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