गहलोत राज के 14 बिल्डिंग नियम बदले, अब सिटी से दूर मिलेंगे नए फ्लैट
अशोक गहलोत सरकार के समय अपार्टमेंट, फ्लैट बनाने के लिए न्यूनतम भूखंड की जितनी सीमा तय की थी, भाजपा सरकार ने उसे दुगना कर दिया है। शहरों में अब अपार्टमेंट गहलोत सरकार के समय के नियम 250 वर्गमीटर के भूखंडों पर नहीं बन सकेंगे। अब फ्लैट बनाने हैं तो कम से कम 500 वर्गमीटर का भूखंड जरूरी है। यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खरां ने भी नियम जारी कर कहा कि यह बिल्डिंग उपविधियां तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही हैं। इसमें कोई विकासकर्ता कोताही बरतेगा तो कार्रवाई होगी। लिहाजा अब जी प्लस टू जी प्लस श्री के फ्लैट का जमाना नए राज में खत्म होने के कगार पर पहुंचेगा। इसके चलते प्रोपर्टी के दाम गिर सकते हैं।
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