स्वागत प्रोटोकॉल मामला: अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील की जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इन अधिकारियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआरगवई के पहले मुंबई दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया।
मुख्य न्यायाधीश गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस याचिका को 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशनÓ बताया और 7 साल के अनुभव वाले याचिकाकर्ता वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी पर 7 हजार का जुर्माना लगाया, जो उन्हें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जमा करना होगा।
मुख्य न्यायाधीश गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस याचिका को 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशनÓ बताया और 7 साल के अनुभव वाले याचिकाकर्ता वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी पर 7 हजार का जुर्माना लगाया, जो उन्हें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जमा करना होगा।

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