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दुष्कर्म के आरोपी युवक और सहयोगी मौसी को 20-20 वर्ष कठोर कैद

श्रीगंगानगर। पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत संख्या 2 के न्यायाधीश ने एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना के मुख्य आरोपी तथा उसका सहयोग करने वाली महिला को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी युवक को 1 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में एक आरोपी को अदालत ने संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीरसिंह बराड़ ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि श्रीगंगानगर जिले के श्रीविजयनगर थाना में एक ईंट भ_ा श्रमिक महिला ने 2 मई 2023 को रिपोर्ट देते हुए उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर कर भाग ले जाने का आरोप शंकर, लालाराम उर्फ लालचंद और विमला पर मुकदमा दर्ज करवाया था।

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