श्रीगंगानगर में स्के्रप में जाने वाले वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, परिवहन विभाग ने आंखें मूंदी
श्रीगंगानगर में परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक 15 साल से पुराने वाहनों को सड़क पर नहीं दौडय़ा जा सकता। इन वाहनों की रजिस्ट्रेशन रद्द करके इसे स्के्रप घोषित करना होता है, लेकिन श्रीगंगानगर का परिवहन विभाग लम्बी तार कर सो रहा है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में परिवहन विभाग 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों का पंजीकरण रद्द करने जा रहा हैं, लेकिन श्रीगंगानगर में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश है कि 131 नॉन-अटेनमेंट शहरों में वाणिज्यिक वाहन केवल 15 साल तक ही चल सकते हैं।
15 साल पुराने सभी कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर किया जाता है, अगर कोई इस तरह के वाहनों को चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होती है।
15 साल पुराने सभी कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर किया जाता है, अगर कोई इस तरह के वाहनों को चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होती है।
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