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राजस्थान में अब मनोरोग चिकित्सा संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किए निर्देश




राजस्थान में मनोरोग चिकित्सा संस्थानों के संचालन के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य होगा। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम-2017 के प्रावधानों के अनुसार गठित राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य एस्टेब्लिसमेंट्स के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशानुसार प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

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