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सरकारी स्कूलों में कला शिक्षकों की भर्ती की क्या योजना है : हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आखिरी अवसर देते हुए पूछा है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कला शिक्षकों के पदों के सृजन और उन पर भर्तियां होने के संबंध में उनकी क्या कार्य योजना है।
वहीं अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह आगामी सुनवाई पर उनके निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करें। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश विमल शर्मा की जनहित याचिका पर दिए। खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें चित्रकला व संगीत कला से वंचित नहीं किया जा सकता, वह भी तब जबकि आरटीई कानून बन चुका है।

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