अमानक खाद्य सामग्री मिलने पर 12 प्रकरण एडीएम न्यायालय में पेश, विभाग की सख्त कार्रवाई
हनुमानगढ़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की जा रही जांच में अप्रैल 2025 से अब तक 12 व्यापारिक फर्मों के खिलाफ अमानक और सबस्टैंडर्ड खाद्य सामग्री बेचने पर एडीएम न्यायालय में वाद दायर किए गए हैं।
सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए सैंपलों की जांच में कई उत्पाद अनसेफ या सबस्टैंडर्ड पाए गए। इनमें घी, दही, पनीर, आइसकैंडी, मावा, वनस्पति, लड्डू और खुले में बेचे जा रहे मसाले शामिल हैं।
जिन फर्मों पर कार्रवाई की गई उनमें कटारिया डिपार्टमेंटल स्टोर, बतरा होटल, अक्षरा आइसक्रीम, बालाजी मावा भंडार, गणेश वनस्पति घी भंडार, मित्तल वैरायटी स्टोर, युवराज होटल, श्याम पनीर हाउस, सालासर मावा भंडार और कृष्णा ट्रेडर्स शामिल हैं। विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे जागरूक रहें और संदिग्ध खाद्य सामग्री से बचें।
सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए सैंपलों की जांच में कई उत्पाद अनसेफ या सबस्टैंडर्ड पाए गए। इनमें घी, दही, पनीर, आइसकैंडी, मावा, वनस्पति, लड्डू और खुले में बेचे जा रहे मसाले शामिल हैं।
जिन फर्मों पर कार्रवाई की गई उनमें कटारिया डिपार्टमेंटल स्टोर, बतरा होटल, अक्षरा आइसक्रीम, बालाजी मावा भंडार, गणेश वनस्पति घी भंडार, मित्तल वैरायटी स्टोर, युवराज होटल, श्याम पनीर हाउस, सालासर मावा भंडार और कृष्णा ट्रेडर्स शामिल हैं। विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे जागरूक रहें और संदिग्ध खाद्य सामग्री से बचें।
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