स्थानान्तरण बैन अवधि में एपीओ और अन्य तरीकों से रिक्त पदों पर लगाने पर रोक
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों की मनचाही पोस्टिंग की कोशिशों पर अब पूरी तरह लगाम कसने का मन बना लिया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की शासन सचिव उर्मिला राजोरिया की ओर से जारी आदेश के अनुसार, "स्थानांतरण बैन की अवधि में किसी भी कर्मचारी को 'एपीओÓ (आदेश की प्रतीक्षा) में रखकर या किसी अन्य तकनीकी उपाय के जरिए मनचाहे स्थान पर पदस्थापित करना अब सीधे-सीधे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
यह आदेश उन अधिकारियों के लिए भी चेतावनी है जो राजनीतिक या आंतरिक दबाव में कर्मचारियों को पसंदीदा पदस्थापन दिलवा रहे थे।
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