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पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध

श्रीगंगानगर। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार, भारत-पाक सीमा से लगे क्षेत्रों में पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के 3-4 किलोमीटर भीतर तक पहुंच सकता है, जिससे पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये संचार संभव होता है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

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