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अवैध पोस्त सहित पकड़े शख्स को 5 वर्ष कठोर कारावास

20 हजार  का जुर्माना
श्रीगंगानगर। एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने अवैध पोस्त रखने के आरोप में पकड़े गए एक शख्स को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने की उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में एक आरोपी को अदालत ने संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया।
विशिष्ट लोग अभिजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने बताया कि 22 मार्च 2017 को हिंदूमलकोट थाना क्षेत्र में बीएसएफ के तत्कालीन सहायक समादेष्टा संजयसिंह ने अपनी टीम के साथ बॉर्डर एरिया में ग्रस्त के दौरान जगदीप सिंह को 8 किलो 200 ग्राम पोस्त के साथ गिरफ्तार किया था।

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