सीमा क्षेत्र से रात्रि आवागमन और तेज ध्वनि-प्रकाश पर प्रतिबंध
श्रीगंगानगर। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना उपखंडों में सीमा से तीन किलोमीटर पट्टी तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत 11 मई से अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा।
इस क्षेत्र में सायं 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक होने पर किसान सीमा सुरक्षा बल या सेना के संबंधित अधिकारी से अनुमति लेकर ही खेत में जा सकेंगे। इस अवधि में तेज प्रकाश, डीजे, पटाखे, बैंड और अन्य ध्वनि यंत्रों का उपयोग भी वर्जित रहेगा। यह प्रतिबंध राज्य व केंद्र सरकार के कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
इस क्षेत्र में सायं 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक होने पर किसान सीमा सुरक्षा बल या सेना के संबंधित अधिकारी से अनुमति लेकर ही खेत में जा सकेंगे। इस अवधि में तेज प्रकाश, डीजे, पटाखे, बैंड और अन्य ध्वनि यंत्रों का उपयोग भी वर्जित रहेगा। यह प्रतिबंध राज्य व केंद्र सरकार के कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

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