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सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत



लखनऊ हाईकोर्ट ने समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। वीर सावरकर मानहानि मामले में लखनऊ कोर्ट के समन आदेश और 200 रुपए जुर्माने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कोर्ट के आदेश और समन को रद्द करने की मांग की थी।
दरअसल, 3 मार्च को लखनऊ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर राहुल गांधी पर 200 जुर्माना लगाया था। चेतावनी दी थी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों, अगर वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है।

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