एमसीडी का टोल एकत्र करने का टेंडर रद्द करने का फैसला सही: हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के टोल एकत्र करने का टेंडर पाने वाली कंपनी सहकार ग्लोबल जेवी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि एमसीडी का टेंडर प्रक्रिया रद करने का निर्णय सही था।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस आदेश के साथ एमसीडी को नई निविदा के जरिये अधिक राजस्व जुटाने का रास्ता साफ कर दिया। पीठ ने कहा कि निगम का निर्णय तर्कसंगत और जनहित में है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस आदेश के साथ एमसीडी को नई निविदा के जरिये अधिक राजस्व जुटाने का रास्ता साफ कर दिया। पीठ ने कहा कि निगम का निर्णय तर्कसंगत और जनहित में है।
No comments