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सुप्रीम कोर्ट बोला: पैक्ड फूड पर वार्निंग लेबल दिया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर पैक्ड फूड पर चेतावनी वाली लेबलिंग को लेकर नए नियम बनाए। कोर्ट ने ये आदेश एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान दिया। इसमें मांग की गई थी कि हर पैक्ड खाने की चीज पर फ्रंट पर साफ चेतावनी दी जाए। इससे लोग यह जान सकें कि उस चीज में कितना शुगर, नमक या हानिकारक फैट है। एक्सपर्ट कमेटी सुझावों के आधार पर केन्द्र रिपोर्ट तैयार करेगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर अब तक 14 हजार से ज्यादा सुझाव आ चुके हैं।

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