40 केएमपीएच से ज्यादा हुई स्पीड तो गिरेगी गाज, भजनलाल सरकार ने जारी की गाइडलाइन
राजस्थान में सरकारी और निजी विद्यालयों के वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हुई, तो फिर गाज गिरना तय है। इन वाहनों के चालकों को भी वर्दी पहननी होगी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने गाइड लाइन जारी की है।
गाइड लाइन अनुसार स्कूली बसों की गति नियंत्रित रखने के लिए बसों में गति नियंत्रक उपकरण भी लगाने होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने गाइडलाइन जारी कर कई दिशा निर्देश दिए हैं।
गाइड लाइन अनुसार स्कूली बसों की गति नियंत्रित रखने के लिए बसों में गति नियंत्रक उपकरण भी लगाने होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने गाइडलाइन जारी कर कई दिशा निर्देश दिए हैं।
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