सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राजस्थान के इस विभाग के सैंकड़ों संविदाकर्मी होंगे स्थायी
राजस्थान के सर्व शिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों के समायोजन का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति याचिका संख्या 1402-1411/2019 को खारिज कर दिया है. सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें लोक जुम्बिश परिषद के तहत कार्यरत कर्मचारियों के स्स््र में समायोजन का निर्देश दिया गया था.
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. इसके साथ ही, इन कर्मचारियों के नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है. राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पैरवी की, जबकि कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता जितिन चतुर्वेदी ने पक्ष रखा.
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. इसके साथ ही, इन कर्मचारियों के नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है. राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पैरवी की, जबकि कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता जितिन चतुर्वेदी ने पक्ष रखा.
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