धौलपुर में अवैध मेडिकल संस्थानों पर कार्रवाई का आदेश
धौलपुर के सीएमएचओ डॉ. धर्मसिंह मीणा ने जिले में अवैध रूप से चल रहे मेडिकल संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस अभियान में बिना पंजीयन वाले पैथोलॉजी सेंटर, अस्पताल, सोनोग्राफी केंद्र और ब्लड बैंक को निशाना बनाया जाएगा। विभाग मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलेभर में निजी पैथोलॉजी लैब्स का सत्यापन करेगा। क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सभी निजी मेडिकल संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य है। नियम तोडऩे वालों पर पहली बार 50 हजार, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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