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पूर्व कलक्टर नन्नूमल पहाडिय़ा को रिश्तव प्रकरण में राहत

हाईकोर्ट ने पहाडिय़ा के खिलाफ मामले को किया रद्द, कहा-एसीबी के पास रिश्वत का ठोस सबूत नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट से पूर्व कलक्टर नन्नूमल पहाडिय़ा को बड़ी राहत मिली हैं। हाई कोर्ट ने पहाडिय़ा के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई (रिश्वत के मामले) को रद्द कर दिया हैं। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने यह आदेश नन्नूमल पहाडिय़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एसीबी नन्नूमल पहाडिय़ा द्वारा रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने का कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई। ऐसा लगता है कि मामले को केवल सनसनीखेज बनाने और मीडिया ट्रायल करवाने के लिए याचिकाकर्ता को आरोपी बनाया गया, क्योंकि वह एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी था।

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