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भतीजे पर जानलेवा हमला करने के आरोपी चाचा को उम्र कैद

श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महेंद्रकुमार गोयल ने रात को सो रहे भतीजे पर जानलेवा हमला करने के आरोपी चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 56 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मामले के अनुसार 29 जुलाई 2022 को अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में चक 14 के निवासी गुरमीतसिंह पर उसके चाचा मि_ूसिंह पर हमला कर दिया, जब वह घर में पत्नी कर्मजीतकौर और बच्चों के साथ सो रहा था।

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