Breaking News

किशोरी से छेडख़ानी करने के आरोपी को 3 वर्ष की सजा

श्रीगंगानगर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत संख्या 01 के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने किशोरी से छेडख़ानी करने के आरोपी युवक को 3 वर्ष की सजा सुनाई है और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीरसिंह बराड़ ने बताया कि 19 अक्टूबर 2024 को केसरीसिंहपुर थाना में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए परविंदर सिंह उर्फ  पलविंदर सिंह पर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को परेशान करने तथा छेडख़ानी करने का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि वह उसकी बेटी का स्कूल आते-जाते पीछा करता है और छेड़छाड़ करता है। वह कई दिनों से उसकी बेटी को परेशान कर रहा था।

No comments