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किशोरी का अपहरण के आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी युवक को  अदालत में 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। श्रीगंगानगर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत संख्या एक के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने पिछले वर्ष घमूडवाली थाना में दर्ज हुए एक मुकदमे का निस्तारण करते हुए  यह आदेश सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीरसिंह बराड़ ने बताया कि 6 मई 2024 को 35 वर्षीय एक महिला ने घमूडवाली थाने में रिपोर्ट देते हुए उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर भाग ले जाने का मुकदमा मनप्रीत सिंह के विरुद्ध दर्ज करवाया था।

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