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जीएसटी और कस्टम मामलों में एफआईआर से पहले अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी और कस्टम कानूनों में भी अग्रिम जमानत का नियम लागू होगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज होने से पहले अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर कर सकता है।
कोर्ट ने साफ किया कि सीआरपीसी और नए कानून 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताÓ के तहत अग्रिम जमानत का अधिकार जीएसटी और कस्टम मामलों में भी लागू होगा। यह फैसला 2018 में राधिका अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर आया है।

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