अवमानना मामले में मुख्य सचिव को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बजरी खनन मामले में अवमानना याचिका को खारिज करते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव को राहत दी है। यह अवमानना याचिका नवीन शर्मा की ओर से दायर की गई थी। जिसमें राजस्थान सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के 16 नवम्बर 2017 के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम के आदेश के बाद भी राज्य सरकार अवैध बजरी खनन रोकने में विफल रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन बड़े पैमाने पर जारी हैं। अवैध खनन के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से ठोस साक्ष्य पेश नहीं करने पर कोर्ट ने अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।
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