राजस्थान में बाल विवाह पर कड़ा पहरा, प्रशासन ने जारी किए 10 सख्त निर्देश
राजस्थान सरकार ने अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे अवसरों पर बाल विवाह की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी जिला कलक्टर, एसपी और पुलिस उपायुक्तों को सतर्क रहने और सरकारी मशीनरी को सक्रिय रखने के निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) आनन्द कुमार ने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाकर और कठोर निगरानी रखकर बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है।
बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए समाज की मानसिकता में बदलाव लाना आवश्यक है। इसके लिए सरकारी स्तर पर कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। जिला व ब्लॉक स्तर पर महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी और सामाजिक संस्थाओं को सक्रिय किया जाएगा।
बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए समाज की मानसिकता में बदलाव लाना आवश्यक है। इसके लिए सरकारी स्तर पर कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। जिला व ब्लॉक स्तर पर महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी और सामाजिक संस्थाओं को सक्रिय किया जाएगा।
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