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अब उप रजिस्ट्रार को 21 दिन में करना होगा अब जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रेशन

राजस्थान जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम में संशोधन किया गया है। अब चिकित्सा संस्थानों में जन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए नियुक्त उप रजिस्ट्रार को 21 दिन की अवधि में जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऐसा नहीं करने पर उन पर 250 से अधिकतम 1000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। अक्सर चिकित्सा संस्थानों में ये काम 21 दिनों की अवधि में नहीं होता था, जिसके चलते लोगों के जन्म-मृत्यु देरी से जारी होते थे। अब संशोधित नियम में पैनल्टी के प्रावधान के बाद ये व्यवस्था सुधरेगी। बाड़मेर में भी उक्त आदेश जारी हो गए हैं।

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