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गांवों व शहर में गली मोहल्लों में खुल सकेंगी दुकानें

मॉल व भीड़भाड़ वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जारी रहेगी रोग
श्रीगंगानगर। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए घोषित लॉक डाउन के बीच केन्द्र सरकार की ओर से व्यापारिक गतिविधियों को छूट देने की एडवाइजरी के बाद जिला प्रशासन इस बारे में शाम तक फैसला करेगा। गृह मंत्रालय जारी निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में गली मौहल्लों में स्थित दुकानें ही खुल सकेंगी।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता अरविन्द जाखड़ ने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम पांच बजे प्रदेश के जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फे्रंस करेंगे। वीसी में चर्चा के बाद ही जिला प्रशासन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने के आदेश जारी कर सकता है।
श्री जाखड़ ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें व व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। शहरी क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियों, गली मौहल्लों में स्थित दुकानें जो दूरी पर स्थित हो, उन्हें भी खोला जा सकता है। केन्द्र सरकार ने रजिस्टर्ड दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी है। शहर का गोल बाजार, दुर्गा मंदिर, राधेश्याम कोठी रोड़, गौशाला रोड़ जैसे मुख्य मार्ग जहां बड़े शो-रूम व दुकानें हैं, इन्हें खोलने की अनुमति नहीं है। बड़े मॉल भी बंद रहेंगे। इस बारे में आदेश शाम तक जारी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दुकानदार भी अपने आधे कर्मचारियों से ही काम करवाना होगा।

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