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मॉडिफाइड लॉक डाउन में राहत मिलने पर बिना अनुमति लिए ही खुली दुकानें

बड़ी संख्या में ऑनलाइन आवेदन, लेकिन पास जारी नहीं
श्रीगंगानगर। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए मॉडिफाइड लॉक डाउन में राज्य सरकार की ओर से संस्थान खोलने की छूट देने पर बड़ी संख्या में दुकानें खुल गई हैं, लेकिन इन दुकानदारों को अभी तक जिला प्रशासन ने अनुमति पत्र जारी नहीं किया है। संस्थान खोलने के लिए सैकड़ों दुकानदारों ने ऑनलाइन आवेदन भी कर दिए हैं। बिना अनुमति के संस्थान खोलने पर दुकानदारों पर कार्यवाही हो सकती है। दुकानदारों के लिए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के बाहर ही अनुमति से संबंधित सूचना चस्पा भी करवा दी है।
संस्थान खोलने की अनुमति के ऑनलाइन आवेदन करने वाले दुकानदार कलेक्ट्रेट पहुंचे और अनुमति का स्टेटस जानने का प्रयास किया। हालांकि कलेक्ट्रेट में आम लोगों का प्रवेश निषेध है। पुलिस इन लोगों को गेट पर ही रोक रही है, इसके बावजूद अन्य रास्तों से लोग कलेक्ट्रेट में पहुंच कर अनुमति जारी करने की गुहार लगाते नजर आये। अनुमति जारी नहीं होने के बावजूद मार्केट में दुकानें खुली हैं।
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार मॉडिफाइड लॉक डाउन में छूट प्रदान करने के साथ जिला प्रशासन से अनुमति जारी होने के बाद ही दुकानदार अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। ऑनलाइन अनुमति जारी करने के सिस्टम को और सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज शाम तक सिस्टम में सुधार हो जायेगा। इसके बाद ऑनलाइन अनुमति जारी करके दुकानदारों को राहत प्रदान कर दी जायेगी। एप्लीकेशन में जयपुर स्तर पर कुछ अपडेट कर दिया गया है। इससे जिस संबंधित विभाग से अनुमति होगी, उनके पास स्वत: ही आवेदन फारवर्ड हो जायेगा।

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