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लॉक डाउन के दौरान जेल से रिहा होंगे सजायाफ्ता बंदी

- खुद की जमानत पर ही छोडऩे का फैसला
- बंदियों को बड़ी राहत
श्रीगंगानगर। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने की कवायद के बीच हाईकोर्ट के निर्णय पर राजस्थान की विभिन्न जेलों में कैद 54 बंदियों को उनकी ही जमानत पर स्थाई पैरोल पर रिहाई की जायेगी। इसके लिए महानिदेशालय कारागार जयपुर के महानिरीक्षक विक्रम सिंह ने प्रदेश के जिला कारागृह के अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत श्रीगंगानगर केन्द्रीय कारागृह से दो बंदियों की रिहाई होगी।
आदेश के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में दायर याचिका संख्या 5237/2020, गोयल बनाम राजस्थान में पारित निर्णय पर प्रदेश के 54 बंदियों को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें की शर्त को माफ करके 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर ही स्थाई पैरोल पर रिहा किया जायेगा। राज्य के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बाड़मेर, बंूदी व सीकर में सजायाफ्ता 54 बंदियों की रिहाई की कार्यवाही शुरू हो गई है। जिन बंदियों ने अपनी सजा की एक तिहाई सजा भुगत ली है, उन्हें रिहा किया जायेगा।
स्थानीय जिला कारागृह के अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि श्रीगंगानगर जेल में दो बंदियों को रिहा किया जायेगा। यह स्थाई पैरोल होगी, शर्ता का उल्लघंन करने पर बंदी को वापिस न्यायिक हिरासत में भेजा सकता है।

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