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अब किताबें बेचेंगे तो बिल भी देंगे निजी स्कूल

- वाणिज्यकर विभाग संयुक्त आयुक्त के निर्देश
श्रीगंगानगर। यह खबर उन अभिभावकों के लिए राहत भरी हो सकती है। जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। एक आदेश के अनुसार निजी स्कूल व पुस्तक विक्रेता मनमाने ढंग से किताब- कॉपियों के नाम पर लूट नहीं मचा सकेंगे। इस संबंध में वाणिज्यकर विभाग ने संयुक्त आयुक्त ने निर्देश जारी किए हंै। आयुक्त ने सभी वृत्ताधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है। निर्देश में कहा गया है कि निजी स्कूलों व पुस्तक विक्रेतओं की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वे अभिभावकों को पुस्तकों आदि का बिल दे रहे हैं।
स्थानीय वाणिज्यकर विभाग सूत्रों के अनुसार आयुक्त के निर्देशों की पालना में शीघ्र ही स्कूलों व पुस्तक विक्रेताओं की जांच शुरू की जाएगी। जांच के दौरान निजी स्कूल में अधिकृत पुस्तक विक्रेताओं को बिल देने के लिए पाबंद किया जाएगा। ऐसा नहीं करने वालो के खिलाफ  कार्यवाही की जाएगी।

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