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उचित दामों पर आटा उपलब्ध करवाने के निर्देश

-जिला कलेक्टर निर्धारित करेंगे बिक्री दर
एफसीआई से खरीद सकतें हैं 23 रुपए प्रतिकिलो गेहूंं
श्रीगंगानगर। प्रदेश में लॉक डाउन के दौरान जिलें में स्थापित आटा मिल, चक्की एवं रोलर फ्लोर मिल द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित दर पर आटा उपलब्ध करवाया जायेगा। इस संंबंध में जिला प्रशासन दरें निर्धारित करेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार आटा मिल चक्की एवं रोलर फ्लोर मिल के संचालकों द्वारा निर्धारित की गई दरों पर विक्रय किए जाने का बंध पत्र भी लिया जाएगा। आटे के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले गेहूं को अन्य घटिया सामग्री में अपमिश्रित नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
 यदि संबंधित जिला कलेक्टर को जरूरत हो तो वे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए निर्देशों की पालना भी करवा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लॉक डाउन अवधि में भारतीय खाद्य निगम से कोई भी के्रता संबंधित जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर निगम द्वारा निर्धारित 23 रुपए प्रति किग्रा या इसके आसपास की दर पर गेहूं प्राप्त कर सकता है।

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