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पान, गुटका सहित तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रहेगी पुलिस की नजर

-राशन सामग्री की आड़ में ये सब बेचा तो पुलिस करेगी कार्रवाई
श्रीगंगानगर। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर अब पुलिस की नजर पान, गुटका सहित तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर भी रहेगी। राशन सामग्री की आड़ में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। जिला पुलिस अधीक्षक ने इसके लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है।
पुलिस अधीक्षक हेमंत शर्मा ने बताया कि पान, गुटका सहित तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पुलिस नजर रखेगी। ये वस्तुएं आवश्यक खाद्य पदार्थांे में नहीं आतीं। पान, गुटका, जर्दा खाने वाले लोग इन्हें खाने के बाद सड़कों पर थूकते हैं। इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हंै। इसलिए पान, गुटका और तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों को दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। सक्षम अधिकारी इसकी अनुमति भी ना दें। उन्होंने बताया कि पाबंदी के बावजूद अगर कोई किरयाना दुकानदार पान, गुटका या तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ धारा 181/188 आईपीसी व सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि अगर कोई किरयाना दुकानदार पान, गुटका या तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करता है तो उसकी जानकारी निकटतम पुलिस थाना को दी जाए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लॉक डाऊन के मद्देनजर इन निर्देशों की पालना सख्ती से की जाए। लॉक डाऊन में लगे जाब्ते को भी इसकी जानकारी दी जाए।

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