साबुन से हैंडवाश के लिए की जाएगी पेयजल की निर्बाध और नियमित आपूर्ति
-गंदे पानी की आपूर्ति की सूचना मिलते ही हटानी होगी पाइप लाइन
-पीएचईडी के प्रमुख शासन सचिव ने जारी किए दिशा-निर्देश
श्रीगंगानगर। कोरोना वायरल के चले साबुन से हैंडवाश के लिए जलदाय विभाग निर्बाध रूप से जलापूर्ति करेगा। कहीं पर भी गंदे पानी की आपूर्ति की सूचना मिलते ही तत्काल पानी की पाइप लाइन को हटाना होगा तथा नियमानुसार पानी की पाइप लाइन को तत्काल दुरुस्त कर गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों की जांच की जाएगी।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से कोरोना वायरस की रोकथाम व नियंत्रण के लिए साबुन से हैंडवाश करने के लिए अस्पतालों व आमजन को प्रदेश में पेयजल की निर्बाध व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित के दिशा- निर्देश जारी किये गए हैं।
राज्य के सभी पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में निर्बाध व नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में लीकेज या क्षतिग्रस्त पाइप लाइन्स को मिशन मोड में ठीक करने के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता को उत्तरदायी किया गया है।
जलदाय विभाग की ओर से आपूर्ति पेयजल के नमूने नियमित रूप से जांच के लिए लिये जाने के आदेश भी जारी किये गये हैं। कहीं पर भी गंदे पानी की आपूर्ति की सूचना मिलते ही तत्काल पानी की पाइप लाइन का विच्छेद करें तथा नियमानुसार पानी की पाइप लाइन को तत्काल दुरुस्त कर गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों की जांच करें तथा निर्धारित मानकों के अनुसार पेयजल की आपूर्ति कराने के निर्देश दिये गए हैं।
अपरिहार्य कारणों से पानी की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में समय पर संबंधित जिला कलक्टर को सूचित किया जाएगा तथा टैंकर से निर्धारित गुणवत्ता का पानी पहुंचाया जाएगा।
-पीएचईडी के प्रमुख शासन सचिव ने जारी किए दिशा-निर्देश
श्रीगंगानगर। कोरोना वायरल के चले साबुन से हैंडवाश के लिए जलदाय विभाग निर्बाध रूप से जलापूर्ति करेगा। कहीं पर भी गंदे पानी की आपूर्ति की सूचना मिलते ही तत्काल पानी की पाइप लाइन को हटाना होगा तथा नियमानुसार पानी की पाइप लाइन को तत्काल दुरुस्त कर गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों की जांच की जाएगी।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से कोरोना वायरस की रोकथाम व नियंत्रण के लिए साबुन से हैंडवाश करने के लिए अस्पतालों व आमजन को प्रदेश में पेयजल की निर्बाध व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित के दिशा- निर्देश जारी किये गए हैं।
राज्य के सभी पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में निर्बाध व नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में लीकेज या क्षतिग्रस्त पाइप लाइन्स को मिशन मोड में ठीक करने के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता को उत्तरदायी किया गया है।
जलदाय विभाग की ओर से आपूर्ति पेयजल के नमूने नियमित रूप से जांच के लिए लिये जाने के आदेश भी जारी किये गये हैं। कहीं पर भी गंदे पानी की आपूर्ति की सूचना मिलते ही तत्काल पानी की पाइप लाइन का विच्छेद करें तथा नियमानुसार पानी की पाइप लाइन को तत्काल दुरुस्त कर गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों की जांच करें तथा निर्धारित मानकों के अनुसार पेयजल की आपूर्ति कराने के निर्देश दिये गए हैं।
अपरिहार्य कारणों से पानी की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में समय पर संबंधित जिला कलक्टर को सूचित किया जाएगा तथा टैंकर से निर्धारित गुणवत्ता का पानी पहुंचाया जाएगा।
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