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स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की तारीख अब 31 मार्च तक बढ़ाई

श्रीगंगानगर। जोधपुर डिस्कॉम ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए चलाई जा रही स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की तारीख अब 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है। पहले अंतिम तारीख 31 जनवरी तक थी।
विद्युत अधिकारियों के अनुसार ऐसे कृषि उपभोक्ताओं जिनके पूर्व में दो मोटर स्वीकृत हैं व उनके भार में वृद्धि करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार जांच में बढ़ा हुआ पाया जाए तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाएगी, उनके द्वारा धरोहर राशि 15 रुपए प्रति एचपी प्रतिमाह की दर से दो माह के लिए जमा कराने पर भार नियमित कर दिया जायेगा। उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है या दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा, खेत, परिसर, मुरब्बा में हो दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
जो उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते और इस योजना की अवधि समाप्ति पर जांच के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े हुए भार पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जायेगी। दो वर्ष तक कटे हुए कनेक्शनों को उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है।  ऐसे किसान जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उस खसरा, खेत, परिसर, मुरबा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।


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