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धारा 144 के तहत आदेश जारी

- अनेक प्रकार की रहेगी पाबंदी
श्रीगंगानगर। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आमजन पर अनेक प्रकार की पाबंदी लगा दी है।  मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए हैं। इसके बाद जिले भर में समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, सिनेमाघर एवं थियेटर 30 मार्च तक बंद रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के तहत धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों पर 20 या 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। जिले के समस्त सिनेमाघर, मल्टीप्लेस, थियेटर, जिम, हैल्थ क्लब, मॉल, निजी पुस्तकालय बंद रहेंगे। सभी सरकारी व अद्र्ध सरकारी, स्वयंसेवी संगठनों व अन्य कार्यक्रम जिसमें बीस से अधिक लोग शामिल होंगे, ऐसे कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। सरकारी व निजी स्कूलों में टीचर्स पेरेंटस मीटिंग नहीं होगी। स्कूलों में नये प्रवेश के समय अभिभावकों व बच्चों की उपस्थिति पर पाबंदी रहेगी। जिले के सभी नागरिक यथा संभव कोई कार्यक्रम न करें। केाई भी अपने स्तर पर नाटक, मंचन, थियेटर व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करेगा। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से परहेज करें। पार्क व सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम नहीं रखे जायेंगे। किसी भी संगठन द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सभा, जलसा, जुलूस, रोड़ मार्च इत्यादी आयोजनों पर रोक रहेगी। यह आदेश रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सरकारी व अन्य सार्वजनिक कार्यालयों, परीक्षाओं की स्थिति में परीक्षा केन्द्रों में अधिकृत एवं सद्भावी व्यक्तियों की उपस्थिति की स्थिति में लागू नहीं होगा। आदेश की अवहेलना करने पर दण्ड प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार दण्डनीय अपराध माना जायेगा और अभियोग चलाया जायेगा।

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