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चुनाव क्षेत्र में धारा 144 प्रभावी

- पंचायती राज चुनाव 2020
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट शिवप्रसाद एम नकाते ने पंचायत समिति सूरतगढ, अनूपगढ, घडसाना में सरपंच व पंच पद हेतु चुनाव शान्तिपूर्णक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने व ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आंतक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इस हेतु शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये है।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राईफल, बन्दूक एवं एम.एल.गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, खाखरी, बल्लभ, कटार, धारिया, बघनख (शेरपंजा) जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन नही करेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निशक्त अथवा अतिवृद्ध है जो लाठी के सहारे के बिना नही चल सकते, वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमांतर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति संबंधित अतिरिक्त कलक्टर सर्तकता, उपखण्ड मजिस्टेऊट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नही कर सकेगा। यह आदेश उन व्यक्तियों पर जो राजकीय डयूटी के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है, पर लागू नही होगा। यह आदेश 16 मार्च को रात्रि 12 बजे तक श्रीगंगानगर जिले की निर्वाचन क्षेत्र पंचायत समिति सूरतगढ, अनूपगढ, घडसाना की ग्राम पंचायत सीमा में प्रभावशील रहेगा।


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