चालीस दिन की पैरोल समाप्ति के बाद नहीं लौटा कैदी
-मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार
श्रीगंगानगर। चालीस दिन की मंजूरशुदा पैरोल पर गया कैदी निर्धारित अवधि को लौटकर नहीं आया। इस पर केन्द्रीय कारागृह के उप कारागृहपाल ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट देकर कोतवाली पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला श्रीगंगानगर का है।
थाना पुलिस ने बताया कि योगेन्द्र सिंह पुत्र महेंद्रसिंह हाल केन्द्रीय कारागृह उप कारागृहपाल ने आरोपित के खिलाफ राजस्थान कारागृह संशोधन विधेयक 2015 के तहत रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करवाया। परिवादी के अनुसार जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी धोलीपाल (हनुमानगढ़) की 23 जनवरी से 2 मार्च तक 40 दिन की पैरोल मंजूर हुई थी। जसविन्द्र को 2 मार्च को आना था, लेकिन वह 3 मार्च को पहुंचा। इस पर दर्ज मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक लाल बहादुर को सौंपी गई है।
श्रीगंगानगर। चालीस दिन की मंजूरशुदा पैरोल पर गया कैदी निर्धारित अवधि को लौटकर नहीं आया। इस पर केन्द्रीय कारागृह के उप कारागृहपाल ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट देकर कोतवाली पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला श्रीगंगानगर का है।
थाना पुलिस ने बताया कि योगेन्द्र सिंह पुत्र महेंद्रसिंह हाल केन्द्रीय कारागृह उप कारागृहपाल ने आरोपित के खिलाफ राजस्थान कारागृह संशोधन विधेयक 2015 के तहत रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करवाया। परिवादी के अनुसार जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी धोलीपाल (हनुमानगढ़) की 23 जनवरी से 2 मार्च तक 40 दिन की पैरोल मंजूर हुई थी। जसविन्द्र को 2 मार्च को आना था, लेकिन वह 3 मार्च को पहुंचा। इस पर दर्ज मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक लाल बहादुर को सौंपी गई है।
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