'हरिजनÓ शब्द के उपयोग पर पाबंदी
श्रीगंगानगर। स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी ने एक आदेश जारी करके वार्डों के परिसीमन में पुलिस थाना आदि में जाति विशेष को इंगित करते हुए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। जिला कलेक्टर को भेजे गये पत्र के मुताबिक राज्य सफाई कर्मचारी आयोग नई दिल्ली के पूर्व उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सर्वटे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेज कर बताया था कि वार्डों के परिसीमन के दौरान जहां-जहां वाल्मीकि/मेहतर समाज की बस्तियां आती थीं, उनके जातीय स्थानों को इंगित करने के लिए हरिजन बस्ती शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो संवैधानिक तौर पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यों में इस्तेमाल किए जाना निषेध है। इसमें पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है। सीएम के आदेश पर स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी संजय माथुर ने प्रदेश के जिला कलेक्टरों को पत्र भेज कर अधीनस्थ थानोंं, नगर निकायों के सीमा विवरण में यह निर्देश दिए हैं।
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