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पासा में बंद युवक की रिहाई

श्रीगंगानगर। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते की ओर से राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 (पासा) में निरूद्ध युवक को रिहा कर दिया गया है। गृह विभाग (ग्रुप-9) के शासन सचिव के आदेश पर रिहा किया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 15 जनवरी को लालगढ़ थाना की ओर से इस्तगासा पेश करने पर जिला मजिस्ट्रेट ने राजवीर सिंह उर्फ ठाना सिंह जटसिख (37) निवासी वार्ड 4 गणेशगढ़ को पासा में केन्द्रीय कारागृह में बंद कर दिया था। इसके बाद आरोपी युवक की ओर से सलाहकार मण्डल राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर का दरवाजा खटखटाया गया। सुनवाई के बाद युवक को पासा में बंद करने के पर्याप्त कारण नहीं होने पर निरूद्ध आदेश की पुष्टि की अभिशंषा नहीं की।


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